सीतामऊ/मंदसौर। न्यायालय: माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा आरोपी दिनेश पिता हीरालाल मेहर उम्र 36 साल,निवासी-टोकडा, जिला-मंदसौर को शराब के लिये रूपये नहीं देने पर पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या करने के मामले में दोषी शराबी पति को धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। दिनांक- 13.01.2024 को फरियादी दीपक पिता भैरूलाल चौहान के द्वारा पुलिस को देहाती नालसी लेख कराई की कि उसकी बहन ममता बाई की शादी ग्राम टोकड़ा के दिनेश पिता हीरालाल मेहर के साथ हुई थी एवं उनके दो लड़के हैं। उसके जीजा दिनेश शराब पीने का आदी था तथा शराब पीने के लिए उसकी बहन से रूपये मांगता था तथा रूपये नहीं देने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन उसकी बहन ममताबाई ने उसे फोन पर बताया था कि दिनेश ने उसके साथ शराब के लिए पैसों को लेकर मारपीट की है तो फरियादी दीपक अपने चाचा कालुराम के साथ उसके घर की ओर गया और ममताबाई के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बाहर से लगाकर आरोपी दिनेश निकला तो उन्होंने दिनेश से पूछा कि ममता कहां है तो आरोपी दिनेश ने कहा कि उसे नहीं पता और वह इतना कहकर वहां से चला गया तभी वहां पर कुछ समय पश्चात उसका भानेज यश आया और घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया और वह चिल्लाते हुए बाहर आया कि उसकी मां नीचे पड़ी है व सिर से खून निकल रहा है तभी वे लोग भी घर के अंदर गये और उन्होंने ममता को मृत अवस्था में घर के अंदर कमरे में पाया। ममता के सिर में कई सारी गंभीर चोटें दिखाई दे रही थी और खून निकल रहा था तथा पैर में बिजली के तार से करंट लगा हुआ भी दिख रहा था। फरियादी की सूचना पर से पुलिस मौके पर आयी और देहाती नालसी लेख करते हुए आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 13/2024 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध की विवेचना के दौरान मृतिका का पी.एम. रिपोर्ट, साक्षीगण के कथन लिये गये, आरोपी को दिनांक 14.01.2024 को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गयी और उसकी पूछताछ के आधार पर आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड व आरोपी की खून लगी हुई शर्ट जप्त की गयी। जांच उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अनुसंधान की संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय द्वारा की गई एवं अनुसंधान में सहयोग सहायक उप निरीक्षक तेजसिंह डामोर, प्रधान आरक्षक मनीष लबाना, प्रधान आरक्षक दिलीप नागर, आरक्षक मोकम सिंह, आरक्षक मनीष पाटीदार एवं आरक्षक जुगल किशोर द्वारा किया गया।
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी दिनेश पिता हीरालाल मेहर उम्र 36 साल,निवासी-टोकडा, जिला-मंदसौर को शराब के लिये रूपये नहीं देने पर पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या करने के मामले में दोषी शराबी पति को धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार (गरोठ- सीतामऊ) एवं ए.डी.पी.ओ. एस. आर. गरवाल द्वारा किया गया।

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