मंदसौर। एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने अपहरण कर 15 लाख की फिरौती मांगने वाले मोतीलाल पिता कन्हैयालाल नायक उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम कनोरा पुलिस थाना रठाजना जिला प्रतापगढ राज, हरिओम पिता बजरंग लाल मीणा उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम नवलपुरा थाना शाीषवाली जिला बारां राज. त्रिभुवन पिता रामनारायण मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खानपुरिया थाना मांगरोद जिला बारां, और नारूलाल पिता अमरलाल भील उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम भेरपुरा थाना मनासा जिला नीमच को कोर्ट ने दोषी पाते हुए अपहरण के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि दिनांक 29 जून 2012 को फरियादी कारूलाल ने अफजलपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई कि उसका बड़ा भाई सत्यनारायण गांव में खेती, बाडी करता है। दिनांक 28 जून को भाई सत्यनारायण का पास के गांव चिरमोलिया में ओवर टेक करते समय कुछ लोगो से विवाद हो गया था । सूचना पर मौके पर पहुँचकर जानकारी जुटाई तो स्थानीय लोगो से पता चला की बाइक और जीप आगे पीछे निकालने की बात पर विवाद हुआ था । विवाद में जीप में बैठे 3-4 लोगों ने उसके भाई का अपहरण कर लिया और सीतामऊ की तरफ ले गए । इसके बाद शाम को फरियादी के मोबाईल पर फोन आया कि वह शामगढ से बोल रहा है एवं उसे सेंट्रल नारकोटिक्स वाले लेकर आए है, नारकोटिक्स अधिकारियों को देने के लिये 15 लाख रूपये की व्यवस्था कर लो नही तो वह लोग उसके उपर अफीम का केस बना देंगे।
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