मंदसौर: मंदसौर में आठ लोगों को पांच-पांच साल की जेल हुई है। ये लोग तलवार और चाकू से हमला करने के दोषी पाए गए। 5 मार्च 2022 को पवन और मनीष पर जानलेवा हमला हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते इन पर हमला किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश मुनेन्द्र सिंह वर्मा ने यह सजा सुनाई। घटना 5 मार्च 2022 की रात लगभग 8 बजे की है। पवन और मनीष मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। पवन बाइक चला रहा था और मनीष पीछे बैठा था। अचानक रामप्रसाद लौट के घर के पास कुछ लोग तलवार, चाकू और लकड़ियों के साथ आ गए। ये लोग पुरानी दुश्मनी के कारण पवन और मनीष पर हमला करने आए थे। उन्होंने बाइक रोक ली और धमकी दी कि दोनों को जान से मार देंगे। और तलवार और लकड़ियों से हमला कर दिया शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पवन और मनीष को अस्पताल पहुंचाया।पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर सुवासरा थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस को फिरोज और सदु उर्फ शादाब के पास से अवैध तलवारें मिलीं। इसलिए, पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ी। जांच उप निरीक्षक समरथ सीनम ने इस मामले की जांच की। बाद में, फरियादी और आरोपियों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के आधार पर अदालत ने धारा 341, 294 और 506 से आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। लेकिन, धारा 307, 147, 148 और आर्म्स एक्ट के तहत सुनवाई जारी रही।अदालत ने सभी आठ आरोपियों को दोषी पाया और पांच-पांच साल की सजा सुनाई। सभी दोषियों के नाम हैं: सदु उर्फ शादाब (23 वर्ष), फिरोज खां (25 वर्ष), बुलबुल उर्फ शादाब (21 वर्ष), शाहरूख उर्फ आलू (25 वर्ष), सोनू (26 वर्ष), साजिद उर्फ गोलू (21 वर्ष), राहुल मेहर (21 वर्ष), और नईम उर्फ नईमुद्दीन (21 वर्ष)। ये सभी सुवासरा, मंदसौर के रहने वाले हैं। इन पर फरियादी पवन और मनीष के साथ जान से मारने की नियत से तलवार और चाकू से हमला करने का आरोप था। अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार और एडीपीओ एस. आर. गरवाल ने अभियोजन पक्ष की ओर से सफल पैरवी की।
Sunday, February 23, 2025
जानलेवा हमले के 8 आरोपियों को 5-5 साल की सजा, समझौता होने पर भी हुई सजा,
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