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Sunday, January 26, 2025

रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की सजा 10 हजार रुपए का जुर्माना

मंदसौर में शनिवार को कोर्ट ने रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गरोठ तहसील के पटवारी कमलेश खराड़ी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

ढाकनी गांव के रहने वाले बगदीराम ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। उसने बताया कि हमारी पैतृक जमीन पर गलती से गांव के मदनसिंह का नाम दर्ज हो गया। इसे सही करने के लिए गरोठ तहसील के पटवारी कमलेश खराड़ी 40 हजार की रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

लोकायुक्त निरीक्षक हितेश पाटील के नेतृत्व में एक टीम गठित की। 28 दिसंबर 2018 को टीम ने पटवारी को उसके गरोठ स्थित कार्यालय में 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी के सबूतों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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