मंदसौर। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को कोर्ट ने 3 साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना सुनाया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि दिनांक 29 सितंबर 2020 को सीतामऊ थाना क्षेत्र की किशोरी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज हुई थी मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को पीड़िता को हरियाणा से बरामद किया था। मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धावल गांव के ललित पिता उमेद से हुई थी। सोशल मीडिया पर दोनो की दोस्ती हुई थी।
आरोपी युवक ने पीड़िता को शादी करने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरियाणा बुलाया था। किशोरी बिना बताए घर से हरियाणा चली गई थी। स्वजनों की शिकायत पर सीतामऊ पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। 1अक्टुबर 2020 को किशोरी को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद कर लिया था। मामले में जांच के बाद चार्ज शीट कोर्ट में पेश कई गई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए तीन साल की जैल और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। प्रकरण में अभियोजन संचालन दीप्ती कनासे ने किया।

आरोपी युवक ने पीड़िता को शादी करने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरियाणा बुलाया था। किशोरी बिना बताए घर से हरियाणा चली गई थी। स्वजनों की शिकायत पर सीतामऊ पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। 1अक्टुबर 2020 को किशोरी को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद कर लिया था। मामले में जांच के बाद चार्ज शीट कोर्ट में पेश कई गई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए तीन साल की जैल और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। प्रकरण में अभियोजन संचालन दीप्ती कनासे ने किया।
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